Holi Note: होली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। रंगों की होली, पानी की गुब्बारे और दोस्तों परिवार के साथ मस्ती, लेकिन कई बार इतने में जेब में पड़े नोटों पर रंग लग जाता है। दुकानदार या कोई भी व्यक्ति ऐसे नोट लेने से मना कर देता है। सवाल उठता है क्या रंगीन नोट वाकई अमान्य हो जाते हैं? क्या इन्हें कहीं बदलवाया नहीं जा सकता?
आरबीआई के स्पष्ट नियम हैं और इनका पालन हर बैंक को करना होता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि रंग लगे नोटों को लेकर क्या नियम हैं, इन्हें कैसे बदलवाया जा सकता है और किन शर्तों पर बैंक बदलने से मना नहीं कर सकता।
रंग लगे नोट को लेने से मना करना गैरकानूनी है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के Clean Note Policy और Currency Management Rules के तहत अगर नोट पर हल्का रंग लगा हो, लेकिन:
- नोट पर छपा पूरा नंबर (Serial Number) साफ-साफ पढ़ा जा रहा हो
- नोट कहीं से कटा-फटा न हो
- नोट पर कोई लिखावट या बड़ा दाग न हो जो उसकी वैधता पर सवाल उठाए
तो कोई दुकानदार, व्यापारी या व्यक्ति इसे लेने से मना नहीं कर सकता। ऐसे नोट कानूनी रूप से वैध मुद्रा (Legal Tender) बने रहते हैं। RBI की गाइडलाइन स्पष्ट है हल्के रंग या दाग से नोट अमान्य नहीं होता।
रंग लगे या खराब नोट बदलवाने के नियम
RBI की Clean Note Policy और Note Refund Rules के तहत बैंक निम्नलिखित शर्तों पर नोट बदलते हैं:
- एक बार में अधिकतम 20 नोट बदले जा सकते हैं
- इन नोटों की कुल वैल्यू ₹5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
- बदलवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता (बैंक कर्मचारी से कोई चार्ज मांगने पर शिकायत की जा सकती है)
रंग लगे नोट बदलवाने के लिए बैंक में क्या करना होता है?
- नजदीकी बैंक शाखा में जाएं (किसी भी बैंक में जा सकते हैं अपना खाता होना जरूरी नहीं)
- काउंटर पर जाकर कहें कि रंग लगे/खराब नोट बदलवाने हैं”
- नोट दिखाएं- बैंक कर्मचारी जांच करेगा कि नंबर साफ है या नहीं
- अगर नोट वैध पाया गया तो तुरंत नए नोट दे देगा
- कोई फॉर्म भरने या चार्ज देने की जरूरत नहीं
अंतिम बात
होली के रंगों में अगर नोट रंगीन हो गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। RBI के नियम स्पष्ट हैं अगर नंबर साफ दिख रहा है और नोट कटा-फटा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति या दुकानदार इसे लेने से मना नहीं कर सकता। अगर मना करता है तो बैंक में जाकर मुफ्त में बदलवाया जा सकता है। एक बार में 20 नोट और कुल ₹5000 तक की वैल्यू वाले नोट बदले जा सकते हैं। कोई चार्ज नहीं लगता। अगर बैंक भी मना करे तो RBI हेल्पलाइन नंबर 1440 पर शिकायत करें।