Namo Bharat Rapid Train Rules: शराब पीकर उत्पात, सिगरेट-गुटखा थूकने या गंदगी फैलाने पर ₹200 से ₹5000 तक जुर्माना

Published On: February 28, 2026

Namo Bharat Rapid Train: नमो भारत या दिल्ली मेट्रो में रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है। अगर आप ट्रेन के अंदर या स्टेशन परिसर में शराब पीकर उत्पात मचाते हैं, बीड़ी-सिगरेट जलाते हैं, गुटखा-प्रान-तंबाकू थूकते हैं या किसी भी तरह गंदगी फैलाते हैं, तो आपको तुरंत रोककर जुर्माना भरना पड़ेगा। स्टाफ या सुरक्षा कर्मी कैमरे की फुटेज के आधार पर आपको पकड़ सकते हैं।

ये नियम मेट्रो रेलवे अधिनियम 2002 (Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002) के तहत लागू हैं। एनसीआरटीसी (National Capital Region Transport Corporation) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्परिशन (DMRC) के अधिकारी स्पष्ट कर चुके हैं कि कुछ गंभीर मामलों में केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि जेल की सजा का भी प्रावधान है।

थूकना, धूम्रपान और गंदगी फैलाने पर जुर्माना

थूकना (Spitting): ₹200 का जुर्माना
गुटखा, पान, तंबाकू या किसी भी तरह थूकना पूरी तरह मना है।

धूम्रपान करना (Smoking): ₹500 का जुर्माना
सिगरेट, बीड़ी, हुक्का या कोई भी धूम्रपान उत्पाद इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है।

गंदगी फैलाना (Littering): ₹200 का जुर्माना
चिप्स का पैकेट, पानी की बोतल, खाने के टुकड़े या कोई भी कचरा फेंकना मना है।

शराब पीकर उत्पात मचाने और खतरनाक सामग्री ले जाने पर सख्त सजा

शराब पीकर उत्पात मचाना (Drunken & Disorderly Conduct): ₹500 का जुर्माना (नशे में चिल्लाना, झगड़ा करना, यात्रियों से बदतमीजी करना या कोच में उत्पात मचाना प्रतिबंधित है)।

खतरनाक सामग्री ले जाना (Carrying Dangerous Goods): ₹5,000 का जुर्माना + 4 साल तक की जेल (इसमें पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ, हथियार, विस्फोटक सामग्री या कोई भी ऐसी चीज शामिल है जो यात्रियों के लिए खतरा पैदा करे)।

आपत्तिजनक सामग्री ले जाना या कारण बनना (Obscene Material): ₹500 का जुर्माना (अश्लील पोस्टर, किताब, वीडियो या कोई भी ऐसी सामग्री ले जाना या दिखाना मना है)।

स्टेशन परिसर में प्रदर्शन, पोस्टर चिपकाने या ट्रेन की छत पर चढ़ने पर सजा

स्टेशन परिसर में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन (Demonstration): 1,000 का जुर्माना + 6 महीने तक की जेल (बैनर लगाना, नारा लगाना या कोई भी प्रदर्शन करना पूरी तरह प्रतिबंधित है)।

कोच या स्टेशन पर पोस्टर चिपकाना, चित्र बनाना या लिखना: ₹1,000 का जुर्माना 6 महीने तक की जेल (दीवारों पर लेखनी, पोस्टर या कोई भी निशान लगाना बंद है)।

ट्रेन की छत पर चढ़ना (Riding on Roof): ₹5,000 का जुर्माना (यह सबसे खतरनाक कृत्य है और जानलेवा हो सकता है)।

मेट्रो रेलवे अधिनियम 2002 के तहत दंड

सभी उपरोक्त दंड मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) एक्ट 2002 की विभिन्न धाराओं के तहत लागू होते हैं।

  • धारा 56: गंदगी फैलाना, थूकना, धूम्रपान
  • धारा 57: शराब पीकर उत्पात, आपत्तिजनक व्यवहार
  • धारा 58: खतरनाक सामग्री ले जाना
  • धारा 59: प्रदर्शन, पोस्टर विपकाना, छत पर चढ़ना

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Ashutosh Behera

I am Ashutosh, graduate complete in electrical engineering. i am staying in Jagatsinghpur, Odisha, belong in village, this is my website.

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