Railway Ticket Refund New Rule: रेल मंत्रालय ने अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत स्लीपर जैसे नई श्रेणी की प्रीमियम ट्रेनों के लिए टिकट रद्द करने और रिफंड के नियम में बड़ी बदलाव किया है। रेलवे बोर्ड की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ये नियम 16 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी है। यह बदलाव मुख्य रूप से इन प्रीमियम ट्रेनों में अंतिम समय की रद्दीकरण को रोकने और सीटों के बेहतर प्रबंधन के लिए लाया गया है।
पुरानी ट्रेनों में रिफंड नियम (राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और अन्य मेल/ एक्सप्रेस)
इन ट्रेनों में कंफर्म टिकट ट्रेन प्रस्थान से 4 घंटे पहले तक रद्द किया जा सकते हैं। आरएसी और वेटिंग लिस्ट टिकट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक रद्द करने पर नियम अनुसार रिफंड मिलता है। कल समय सीमा से 1 मिनट भी यदि देरी होता है, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलता है। यह व्यवस्था पहले से लागू है।
अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत स्लीपर में नए सख्त नियम
इन प्रीमियम ट्रेनों में कंफर्म टिकट केवल ट्रेन प्रस्थान से 8 घंटे पहले तक रद्द किया जा सकते हैं। यदि यात्री 8 घंटे की समय सीमा के भीतर टिकट को रद्द नहीं करते हैं या ऑनलाइन TDR (Ticket Deposit Receipt) दाखिल नहीं करते, तो टिकट की पूरी राशि उनको रिफंड नहीं मिलेगी। रेलवे में स्पष्ट किया है कि समय सीमा में 1 मिनट भी देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि ट्रेन प्रस्थान के ठीक 7 घंटे 59 मिनट पहले रद्द किया जाता है, तो रिफंड शून्य माना जाएगा।
रिफंड कटौती के लिस्ट
ट्रेन प्रस्थान से 72 घंटे (3 दिन) पहले टिकट रद्द करने पर कुल किराया का 25% काटा जाएगा। यानी 75% राशि रिफंड मिलेगी।
72 घंटे से 8 घंटे पहले के बीच रद्द करने पर 50% की कटौती होगी। यानी आधी राशि ही रिफंड मिलेगी।
ट्रेन प्रस्थान से 8 घंटे से कम समय (या 8 घंटे के बाद) टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा-पूरी राशि जप्त हो जाएगी।
यात्रियों के लिए सुझाव
सभी यात्रियों को ये सुझाब दी जाती है कि वे टिकट बुकिंग के तुरंत बाद यात्रा प्लान कंफर्म करें। यदि यात्रा रद्द हो रही है, तो कम से कम 72 घंटे पहले रात करें ताकि अधिकतम रिफंड मिल सके। ऑनलाइन TDR फाइलिंग का उपयोग करें, क्योंकि टिकट काउंटर पर समय कम मिलता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे IRCTC ऐप या वेबसाइट पर टिकट बुक करते समय रिफंड नियम को अच्छे से पढ़े।
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