Ration Card New Update: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभान्वित सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। विभाग के स्पष्ट निर्देश दिया है कि 28 फरवरी 2026 तक यदि कोई राशन कार्ड धारक अपना ई केवाईसी पूरा नहीं करता है, तो उसे मुक्त में मिलने वाली राशन बंद हो सकती है।
भबुआ अनुमंडल में कितने राशन कार्ड धारकों प्रभावित?
भबुआ अनुमंडल क्षेत्र में कुल 1,69,000 राशन कार्ड धारकों पंजीकृत हैं, इसमें से अंत्योदय अन्न योजना (AAY) से 20,905 धारकों और प्राथमिकता श्रेणी से 1,38, 174 लाभार्थी। इस सभी राशन कार्ड धारकों को 28 फरवरी तक ई केवाईसी करना होगा।
अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी में अंतर
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) सबसे गरीब परिवारों के लिए। भबुआ में 20,905 कार्ड, इन परिवारों को 35 किलो अनाज (गेहूं-चावल) मुफ्त मिलता है। प्राथमिकता श्रेणी (PHH) अन्य गरीब परिवार। भबुआ में 1,38,174 लाभार्थी, इन परिवारों को 5 किलो प्रति यूनिट अनाज रियायती दर पर मिलता है।
ई केवाईसी क्यों अनिवार्य किया गया?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुक्त या सस्ता दर पर राशन पाने वाले लाभार्थियों की पहचान अत्यापित करना जरूरी है। ई केवाईसी की मुख्य उद्देश्य, फर्जी राशन कार्ड और दुश्तीकेट नाम हटाना, वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ सुनिहित करना, राशन वितरण में पारदर्शिता लाना और गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और लीकेज रोकना।
ई केवाईसी नहीं करने पर क्या होगा?
विभाग ने स्पष्ट किया है कि, 28 फरवरी 2026 तक ई केवाईसी न करने पर राशन कार्ड बंद हो सकता है। जिससे लाभार्थी को मुक्त राशन नहीं मिल सकता। बाद में ई केवाईसी करने पर राशन फिर से शुरू होगा।
ई केवाईसी कैसे करें?
बहुत आसान है या तो आप नज़दीक पीडीएस दुकान जाके कर फिंगरप्रिंट देके कर सकते हो, नहीं तो मोबाइल ऐप से फेशियल ई केवाईसी कर सकते हो। सबसे आसान स्टेप्स है पीडीएस दुकान जाके करना। साथ में आधार कार्ड, मोबाइल लिंक नंबर और राशन कार्ड लेना होगा।